मण्डी कारोबारियों को शिविर में जारी किये गये 44 खाद्य अनुज्ञा लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन।

Featured

देवली:-(बृजेश भारद्वाज)। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य कारोबार के लिए लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन शिविर बुधवार को सुबह 10 से 5 बजे तक कृषि उपज मण्डी देवली जिला टोंक में लगाया गया।

शिविर में 32 थोक व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 28 व्यापारियों को हाथों हाथ लाईसेंस मिले एवं 16 फुटकर व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुये जिनको मौके पर ही जारी किया गया। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ एस.एस. अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर व सुरेश कुमार शर्मा द्वारा लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन वितरित किये गये।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ एस.एस. अग्रवाल ने बताया कि लाईसेंस के लिए कुल 32 व्यापारियों ने आवेदन किये, एवं रजिस्ट्रेशन के लिए कुल 16 छोटे दुकानदारों ने आवेदन कियें, जिसमें से 44 को मौके पर लाईसेन्स व रजिस्ट्रेशन जारी कर दियें। शिविर राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से जारी दिशा निर्देषानुसार टोंक शहर के आस पास से जुडे खाद्य कारोबारियों के लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए आगे भी जिले में शिविर लगाये जाएगें।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने बताया कि बिना खाद्य लाईसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने शहरी एवं ग्रामिणी क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुडे विक्रेताओं, निर्माताओं, थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रांसपोर्ट, फूड प्रोडक्षन विक्रय करने, मेडिकल स्टोर्स, स्वयं सहायता, अस्पताल, स्कूल, काॅलेजों में संचालित केंटीन, राजकीय व निजी वेयर हाउस, मदिरा दुकानें, दूध विक्रेता, डेयरी, चायपान, दुकान, फल, सब्जी, मांस- अंडे विेक्रेता, हाट बाजार में खाद्य कारोबार करने वाले सभी से कहा है कि जिन व्यापारियों ने अभी तक भी लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन नही बनाये है, वे शीघ्र शिविर में या ईमेल द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करे।

अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। शिविर में मण्डी समिति के सदस्यों ने सहयोग किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *