देवली:-(बृजेश भारद्वाज)। अभिलाषा जेफ, अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति एवं सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट देवली के निर्देशानुसार राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय देवली में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सुशीला मीणा प्राचार्य द्वारा बताया गया कि पोश एक्ट 9 दिसंबर, 2013 को अधिनियमित किया गया और 23 अप्रैल, 2013 को लागू हुआ। यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किये जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दे को हल करने के लिये बनाया गया एक कानून है।
पोश अधिनियम 2013 यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है जिसमें शारीरिक संपर्क और यौन प्रस्ताव, यौन अनुग्रह के लिये मांग या अनुरोध, अश्लील टिप्पणी करना, अश्लील चित्र दिखाना तथा किसी भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक व्यवहार जैसे अवांछित कार्य शामिल हैं। अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के लिये एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण बनाना तथा उन्हें यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है।
अर्पणा शर्मा, उपप्राचार्य ने बताया कि पोश एक्ट 2013 के तहत भारत सरकार द्वारा लांच किए गए केन्द्रीयकृत ऑनलाईन शिकायत मंच SHe-Box Portal के संबंध में वितृत जानकारी प्रदान की गई। शिविर के दौरान उपस्थित बालिकाओं को बाल विवाह रोकथाम, बाल विवाह के दुष्परिणाम, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों, सरकार की ओर से गरीब व्यक्ति, बच्चों, महिलाओं एवं पात्र व्यक्तियों को मिलने वाली निःशुल्क विधिक सहायता, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011, लोक अदालत तथा राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। विधिक जागरूकता शिविर के दौरान सुशीला प्रतिहार, रिंकू पंचोली, शाहिना बानो,शाहेदा शेख शिक्षका एवं शिक्षक राजेश जैन एवं मनोज कुमार उपस्थित रहें।