*प्रातः 6 से 8 बजे तथा सायं 5 से 7 के बीच पतंगबाजी पर रहेगी रोक……
देवली:-(बृजेश भारद्वाज)। लोक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पशु पक्षियों की जान के खतरे तथा विद्युत प्रसारण को बाधा रहित बनाएं रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट कल्पना अग्रवाल ने धातु निर्मित मांझा (पतंग उड़ाने के लिए पक्का धागा, नायलॉन, प्लास्टिक मांझा, चाइनीज मांझा जो सिंथेटिक, टॉक्सिक मटेरियल, आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर का बना हो) के थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग को टोंक जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधित के आदेश जारी किए हैं। साथ ही प्रातः 6 से 8 बजे तक तथा सायं 5 से 7 बजे की समयावधि में पतंगबाजी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत दंडित किया जाएगा।



