देवली:-(बृजेश भारद्वाज)। तालुक विधिक सेवा समिति देवली के अध्यक्ष एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संयोगिता गहलोत के आदेश क्रमांक 152 दिनांक 28-2023 की अनुपालना में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का आदेश दिया गया था
पेनल अधिवक्ता बंशीलाल कलवार एडवोकेट ने बुधवार को तालुका स्तर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवली के खेल मैदान में उपस्थित होकर विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, Drug addiction menace to society के अंतर्गत विशेष साक्षरता / जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाऐं योजना) 2015, नालसा मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015, नालसा (ऐसिड हमले के पिडीतों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना 2016, नालसा (नशा पीडितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाऐं योजना 2015. पिडीत प्रतिकर स्कीम, विधिक सहायता स्कीम का प्रचार-प्रसार जन उपयोगी सेवाओं पर विधिक जागरूकता शिविर, यौन उत्पीडन अधिनियम 2013 प्ली बारगेनिंग व एनजीटी का प्रचार-प्रसार, बाल नशा मुक्ति रोकथाम हेतु जगरूकता कार्यक्रम बाल विवाह के संबंध में भी जानकारी देकर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया
शिविर में शारीरिक शिक्षक धनराज सुवालका, स्काउट सचिव द्वारका प्रसाद प्रजापत, शारीरिक शिक्षक अतुल चोटिया, धवन सुवालका व खेल मैदान में खेलने आये खिलाड़ी व दर्शक उपस्थित थे।