देवली:-(बृजेश भारद्वाज)। सभी खाने-पीने के सामान बेचने वाले (सब्जी वाले, फल-फ्रूट वाले, पानी-पताषी वाले, चाट-पकौडी वाले, चाय की थडी वाले, कचैरी-समोसा, नमकीन, मिठाई, किराणा का सामान बेचने वालो) को सूचित किया जाता है कि दिनांक 05 जनवरी सोमवार को खाद्य पदार्थ के लाईसेन्स बनाने के लिये अग्रवाल धर्मशाला देवली में एक दिवसीय कैम्प लगाया जायेगा। श्री व्यापार महासंघ अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि लाईसेन्स बनाने के लिये जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, फोटो, बिजली का बिल या किरायानामा आवष्यक है। सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि खाद्य लाईसेंस बनवाकर अपने प्रतिष्ठान/ठैला /थडी पर प्रदर्षित करके रखे। बिना लाईसेन्स के खाद्य पदार्थ बेचते पाये गये तो नियमानुसार 6 महीने की सजा व 5 लाख रूप्ये तक का जुर्माना हो सकता है।



