देवली:-(बृजेश भारद्वाज)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ के संकल्प की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करते हुए सरकार ने प्रदेश के लाखों पेंशन भोगियों को नए साल का तोहफा दिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने जानकारी दी कि वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता, एकल नारी, दिव्यांगजन और लघु एवं सीमांत किसानों को दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि में वृद्धि कर दी गई है। अब पात्र लाभार्थियों को 1250 रुपये के स्थान पर 1300 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, पेंशन में की गई यह वृद्धि एक जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। लाभार्थियों के बैंक खातों में बढ़ी हुई राशि का भुगतान फरवरी 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा।




