देवली:-(बृजेश भारद्वाज)। तालुक विधिक सेवा समिति देवली के अध्यक्ष एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश क्रमांक 295-301 दिनांक 30-9-2023 की अनुपालना में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का आदेश दिया गया था जिस पर पेनल अधिवक्ता बंशीलाल कलवार एडवोकेट ने सोमवार को तालुका स्तर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय देवली में उपस्थित होकर गांधी जयन्ती पर कार्यक्रम व प्रभात फेरी तथा नालसा (तस्करी एवं वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिये विधिक सेवाएं) योजना 2015, नालसा ( अदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015, नालसा (मानसिक रूप से बीमार ओर मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाए ) योजना 2015, नालसा (आपदा पिडितों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना 2010, नालसा (वरिष्ट नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2016, रालसा (विधि से संर्घरत बालकों व कैदियों हेतु विधिक सेवाएं व सहायता ) योजना 2015 पिडीत प्रतिकर स्कीम, विधिक सहायता स्कीम का प्रचार-प्रसार जन उपयोगी सेवाओं पर विधिक जागरूकता शिविर, यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 प्ली बारगेनिंग व एनजीटी का प्रचार-प्रसार बाल नशा मुक्ति रोकथाम SOCIAL JUSTICE & LEGAL AID व बाल विवाह के संबंध में भी जानकारी देकर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में प्राचार्य सुशीला देवी, उप-प्राचार्य ओमलता माहुर, संतरा बड़ोलिया, व्याख्याता व अध्यापक जितेन्द्र कुमार, खुर्शीद जहां श्रद्वा मीणा, हेमराज कोली, अरूण पारीक, अंजूलता पारीक, सुशीला प्रतिहार, रिकूं पंचोली, आशा मीणा, साहिदा परवीन, सुनिता व्यास, चित्रलेखा पाराशर, राजकुमारी राठौड, नौरतमल मीणा, पुष्पेन्द्रसिंह मीणा, संजयगोतम, विष्णुसिंह सोलंकी, विजय चौधरी, रामराज बैरवा, राजकुमार शर्मा व छात्राएं उपस्थित थी ।