देवली:-(बृजेश भारद्वाज)। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार हनुमान नगर थाना क्षेत्र में ध्वनि यंत्रों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्तियों के विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। जिसमें राजू लाल मीणा व पप्पू मीणा निवासी मेडिया थाना जहाजपुर एवं रमेश धोबी निवासी कुचल वाड़ा कला द्वारा बिना लाइसेंस के ध्वनि प्रदूषण करने पर कार्रवाई की गई है।
हनुमान नगर थाना प्रभारी स्वागत पांड्या ने बताया कि बुधवार रात्रि को भी एक महत्वपूर्ण कार्यवाही को पुलिस द्वारा अमल में लाया गया था जिसके तहत दो जनों को आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है पुलिस ने बताया कि बुधवार रात्रि 8:30 बजे आर्म्स के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए फरीद अली पिता अजीज अली निवासी अंसारी कॉलोनी व आशुतोष पुत्र जीवन शंकर पाराशर निवासी अंबापुरा दोलता मोड़ थाना देवली को कुचलवाड़ा रोड थाना हनुमाननगर से तलवार के साथ गिरफ्तार किया गया है
तलवार जप्त कर आर्म्स एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है जिसमें पुलिस द्वाराअनुसंधान जारी है।
आर्म्स एक्ट में कितनी धाराएं हैं?
दरअसल, पुलिस पकड़े गए बदमाशों पर आर्म्स एक्ट की धारा (25 व 27) लगाती है। इसमें अधिकतम सात साल की सजा होती है, जबकि इसी एक्ट की धारा (25-1 कक) में आजीवन कारावास का प्रावधान है।