देवली:-(बृजेश भारद्वाज)। तालुक विधिक सेवा समिति देवली के अध्यक्ष एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संयोगिता गहलोत के आदेश क्रमांक 413-416 दिनांक 2-10-2023 की अनुपालना में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का आदेश दिया गया था,
पेनल अधिवक्ता बंशीलाल कलवार एडवोकेट ने आज तालुका स्तर पर मानव धर्म बहुदिव्यागंता विद्यालय व विशेष शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान पनवाड़ तहसील देवली में उपस्थित होकर विधिक सेवा दिवस पर विधिक सेवा सप्ताह का आयोजन, अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचारों की रोकथामम) अधिनियम 1989 एवं श्रमिकों के लिये कल्याणकारी कानूनों पर विधिक साक्षरता पिड़ीत प्रतिकर स्कीम, विधिक सहायता स्कीम का प्रचार-प्रसार जन उपयोगी सेवाओं पर विधिक जागरूकता शिविर, यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 प्ली बारगेनिंग व एनजीटी का प्रचार-प्रसार बाल नशा मुक्ति रोकथाम साक्षी संरक्षण स्कीम पर विधिक साक्षरता कार्यक्रम तथा नालसा ( तस्करी एवं वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिये विधिक सेवाए ) योजना 2015, नालसा ( आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015, व बाल विवाह के संबंध में भी जानकारी देकर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में अतिथि गुलशेर मोहम्मद, विद्यालय प्राचार्य महेश शर्मा, सत्यनारायण सैन, गजेन्द्र मीणा, कोर्स कोरडीनेटर अंशु शर्मा, जगत बहादुर यादव, अभिजीत यादव, कृष्णा, विकास सैनी व स्पेशल एस०टी०सी० डिप्लोमा एवं बी०एड० मानव धर्म बहुदिव्यागंता विद्यालय विशेष शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की छात्र / छात्राएं उपस्थित थी ।