* लैंगिक अपराध की रिपोर्ट के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने की शिक्षक पर कार्यवाही…..
देवली:-(बृजेश भारद्वाज)। जहाँ विद्यालय को शिक्षा मंदिर के तौर पर देखा जाता है। वहाँ अगर गुरु ही मलिन विचारों से युक्त हो जाये तो विद्यालय की गरिमा धूमिल हो जाती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां एक शिक्षक के विरुद्ध विद्यालय में पढ़ रही छात्रा ने नाजायज परेशान करने व संबंध बनाने का आरोप लगाकर पुलिस थाना घाड़ में प्रकरण दर्ज करवाया है।
उल्लेखनीय की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गेरोली में कार्यरत व्याख्याता पर दर्ज हुए लैंगिक अपराध की रिपोर्ट के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने शुक्रवार रात संबंधित व्याख्याता को निलंबित कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक टोंक ने इसे लेकर कार्यालय आदेश जारी किया है। इसमें बताया कि जीव विज्ञान के व्याख्याता कमलेश कुमार मीणा के विरुद्ध पुलिस थाना घाड़ में 9 फरवरी को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बालकों का संरक्षण अधिनियम (संशोधित) 2012, 2019 की धारा 11 और 12 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। ऐसे में प्रकरण दर्ज होने के बाद राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियम 1958 नियम 13 (1) के तहत शिक्षक को निलंबित किया गया है। निलंबन काल में व्याख्याता का मुख्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर रहेगा।
गौरतलब है कि विद्यालय में विज्ञान विषय में अध्यनरत कक्षा 12 की छात्रा ने उक्त व्याख्याता पर नाजायज परेशान करने व संबंध बनाने का आरोप लगाकर शिकायत दी थी। वहीं उक्त शिकायत पर ग्रामीणों ने स्कूल में नाराजगी जताई थी व शिकायत दी थी। मामले में टीम गठित की गई तथा बाद में जिला शिक्षा अधिकारी ने कमलेश मीणा को निलंबित किया है। इसी तरह स्कूल में कार्यरत भौतिक विज्ञान के व्याख्याता अशोक कुमार मीणा को छात्र के पिता व ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर निलंबित कर मुख्यालय बीकानेर किया गया है।