खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत देवली में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, स्वच्छता के निर्देश।

देवली:-(बृजेश भारद्वाज)। खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं औषधि नियंत्रक अविचल चतुर्वेदी के निर्देशानुसार प्रदेशभर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी एवं निजी एमसी एच अस्पतालों के आसपास संचालित कैंटीन, कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, भोजनालय एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों के सघन निरीक्षण एवं नमूनीकरण का अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में मंगलवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के सामने णमोकार अस्पताल के पास संचालित स्थित मेवाड़ी चाह एवं फादर्स कैफ़े का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, साफ-सफाई, स्वच्छता एवं खाद्य सामग्री के रख-रखाव की स्थिति की जांच की गई। फादर्स कैफ़े के पास से निरीक्षण पर रसोई में पायी गयी कमियों के साथ व चीज केक का सैंपल लिया। मालिक को निरिक्षण में पाई गयी कमियों के तहत इंप्रूवमेंट नोटिस दिया गया एवं फादर्स कैफे से सर्विलांस के तहत चीज़ केक का नमूना लिया गया एवं साफ-सफाई व स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाबंद किया गया।
कार्रवाई के दौरान डॉ मदन लाल गूजर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ सहायक कर्मचारी तिलक वर्मा व होमगार्ड संजय बैरवा वाहन चालक राकेश सैनी मौजूद रहे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. मदन लाल गुर्जर ने बताया कि अभियान के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ-साथ स्वच्छता, भंडारण, लेबलिंग एवं अवधि की भी जांच की जा रही है। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य कारोबारियों को खाद्य सामग्री को ढककर एवं सुरक्षित तरीके से रखने तथा अवधि पार खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं करने के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया गया है। सीएमएचओ डॉ. शैलेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाना विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने खाद्य कारोबारियों से खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी निर्धारित मानकों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नियमित स्वच्छता, सुरक्षित खाद्य भंडारण और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री के उपयोग से खाद्य जनित बीमारियों की रोकथाम में महत्वपूर्ण मदद मिलती है। अभियान के दौरान मानकों की पालना नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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