देवली:-(बृजेश भारद्वाज)। टोंक जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने प्रातः 6 से 8 बजे तथा सायं 5 से 7 के बीच पतंगबाजी पर रहेगी रोक लगाने के आदेश जारी किए हुए है वही लोक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पशु पक्षियों की जान के खतरे तथा विद्युत प्रसारण को बाधा रहित बनाएं रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट अग्रवाल ने धातु निर्मित मांझा (पतंग उड़ाने के लिए पक्का धागा, नायलॉन, प्लास्टिक मांझा, चाइनीज मांझा जो सिंथेटिक, टॉक्सिक मटेरियल, आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर का बना हो) के थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग को टोंक जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधित के आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत दंडित किया जाएगा। आदेश के बावजूद स्थानीय प्रशासन शहर में चाइनीज़ मांझे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कोई प्रयास नही कर रहा है। शहर में खुलेआम बेखोफ मौत की डोर बिक रही है। इससे तो यही जाहिर होता है कि इंसान की जान की हिफाज़त केवल भगवान भरोसे ही है। वही इस मामले में देवली नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सुरेश मीणा का कहना है कि हां हम जल्द ही कार्रवाई करेंगे।



