एग्रीकल्चर कमिश्नर चिन्मयी गोपाल के निर्देश पर हुई कार्रवाई……
देवली:-(बृजेश भारद्वाज)। उपखण्ड के राजकोट गांव में एक खाद डीलर पर यूरिया खाद का ओवर चार्ज लेने के व कालाबाजारी के आरोप में कार्रवाई कर कृषि विभाग ने कैलाश खाद बीज भंडार का लाइसेंस निरस्त किया है। यह कार्रवाई एग्रीकल्चर कमिश्नर आईएएस चिन्मयी गोपाल जयपुर के निर्देश पर की गई है। ग्रामीणों ने 2 दिसम्बर को यूरिया खाद की अधिक रेट लेने व मनमानी को लेकर दूनी कृषि अधिकारी को लिखित शिकायत पत्र दिया था जिस पर मामलें की जाँच में सही पाए जाने पर यह प्रभावी कार्रवाई हुई है। घटना का वीडियो भी जारी हुआ था जिसमें आरोप प्रमाणित होने पर यह कार्रवाई कर लाइसेंस रद्द किया गया।
दरअसल कुछ दिनों से क्षेत्र में किसानों द्वारा डीलरों व दलालों के मार्फत तय कीमत से ज्यादा वसूलने के आरोप लग रहे थे। खाद डीलर के विरुद्ध इस कार्रवाई से अधिक रेट लेने वाले अन्य खाद विक्रेताओं में भी भय बन गया है। इस साल की देवली उपखण्ड यह पहली घटना सामने आई है जिसमें निर्धारित कीमत से ज्यादा वसूलने के आरोप में बड़ी कार्रवाई है। देवली उपखण्ड अधिकारी रूबी अंसार को भी दूरभाष पर अवगत कराया था जिस पर एसडीएम ने किसानों के हित मे कार्रवाई का भरोसा दिया था घटना का मूल वीडियो व शिकायत पत्र भी भेजा गया था।
राजकोट, सीतापुरा, पन वाड़, आंवा, दूनी क्षेत्र के किसानों ने ओर खाद उपलब्ध करवाने की मांग की है। राजकोट से किसान किशन मीणा, मनीष मीणा, आकाश मीणा, महावीर, देवलाल, भरतरी, राजाराम मीणा, नन्दकिशोर मीणा, ब्रजराज, सुनील, मानसिंह, गजनन्द व पनवाड़ से महावीर सैनी ने ओर क्षेत्र में यूरिया खाद उपलब्ध करवाने की विभाग के उच्चाधिकारियों से मांग की है।


