देवली:-(बृजेश भारद्वाज)। तालुक विधिक सेवा समिति देवली के अध्यक्ष एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश कमांक 67/69 दिनांक 1-4-2023 की अनुपालना में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का आदेश दिया गया था।
पेनल अधिवक्ता बंशीलाल कलवार एडवोकेट ने दिनांक गुरुवार को तालुका स्तर पर वार्ड नं. 10 प्रताप कोलोनी देवली गाँव तहसील देवली नलसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये विधिक सेवासए योजना 2015, नालसा (तस्करी एवं वाणिज्यक यौन शोषण पीड़ितों के लिये विधिक सेवाएं) योजना 2015, नालसा (ऐसिड हमले के पीड़ितों के लिये विधिक सेवाएं) योजना 2010, नालसा (आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2010, नालसा (मानसिक रूप से बीमार व मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2010, नालसा बच्चो के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं एवं उसके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2010, वैक्सीनेशन कार्यक्रम में भाग लेने हेतु जागरूकता पीड़ित प्रतिकर स्कीम, विधिक सहायता स्कीम का प्रचार-प्रसार, जनउपयोगी सेवाओं पर विधिक जागरूकता, यौन उत्पीडन अधिनियम 2013, प्ली बारगेनिंग व एनजीटी का प्रचार–प्रसार, बाल नशामुक्ति रोकथाम हेतु जागरूकता केम्प का आयोजन किया गया।
जिसमें गोपाल खटीक, तपन मण्डल, अमरदास, बही सज्जन, राजबहादुर, सरस्वती हास, ज्योतिमा गुलशेर, पार्वती, कानून वाला, शिला दास, दिवाद कुरेशी, तापोस सफ विधान दास, आसुदास, लखन, काला, सावित्री, गोतम, बद्री नाथ, मोहन, लक्ष्मी बैरवा, शुभम, लोकेश आदि मौजूद रहे।